RBI ने बैंको को आदेश दिया की नोटबंदी के समय वाले सभी सीसीटीवी फुटेज संभालकर रखें, जानिए क्यों?

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंको से कहा ही 8 नवंबर 2016 से 30 दिसंबर 2016 तक अपनी शाखाओं ओर करेंसी चेस्ट की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग…

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंको से कहा ही 8 नवंबर 2016 से 30 दिसंबर 2016 तक अपनी शाखाओं ओर करेंसी चेस्ट की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग को अगले आदेश तक सुरक्षित रखे,ताकि प्रवतन एजेंसियों को नोटबंधी के दौरान अवेध गतिविधियों में शामिल लोको के खिलाफ कारवाई करने में मदद मिल सके.

सरकार ने 8 नवंबर,2016 को काला धन पर रोक लगाने ओर आतंकी फंडिंग पर लगाम लगाने के लिए 500 ओर 1000 रुपए के नोटो पर बैन लगा दिया था.सरकार ने लोगो को मोका दिया था की वो बंद हुए नोटो को अपने बैंको में जमा कर सके आ उसे एक्सचेंज कर सके.

SBN को वापस लेने के बाद 500 ओर 2000 रूपये के नए नोट भी जारी किए गए.बंद हुए नोटो को एक्सचेंज करने के लिए या अपने अकाउंट में जमा करने के लिए देश भर के बैंको की शाखाओं के बाहर भारी भीड़ देखी गई.

कई इनपुट के आधार पर जांच एजेंसियों ने अवेध रूप से नए नोटो की जमाखोरी के मामलो की भी जांच शुरू कर दी।इस तरह की जांच को सुविधाजनक बनाने के लिए,रिजर्व बैंक ने बैंको से कहा है की वे अलग आदेश तक नोतबंधी की अवधि की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग को नष्ट न करे.