ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर होने पर घबराने की जरूरत नहीं, पुलिस अब भी नहीं फाड़ सकती मेमो, जानिए डिटेल्स

कोरोना महामारी के कारण देश में कई जरूरी काम रुके हुए हैं। इसमें, केंद्र सरकार ने पिछले सप्ताह घोषणा की हे कि ड्राइविंग लाइसेंस, फिटनेस प्रमाण पत्र, वाहन प्रमाण पत्र आदि की तिथियां 30 सितंबर तक बढ़ा दी गई हैं।साथ ही उन्होंने आदेश दिया है कि यदि इन सभी दस्तावेजों की समय सीमा समाप्त हो जाती है तो भी उन्हें वैध माना जाएगा। यह नियम वाहन पीयूसी पर लागू नहीं होता है। यदि आपका पीयूसी प्रमाणपत्र समाप्त हो गया है, तो आपको कानूनी दंड देना होगा।

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा गया है कि यदि आपका दस्तावेज़ 30 सितंबर से पहले समाप्त हो जाता है तो नए नियम लागू करें।परिवहन सेवा में यात्रियों और लोगों को बिना किसी कठिनाई के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की अनुमति दी गई है। ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन रजिस्टर सर्टिफिकेट और फिटनेस सर्टिफिकेट एक्सप्रेस होने पर भी काम करेगा।

सरकार ने कोरोना महामारी को देखते हुए इस समय को बढ़ाकर 30 सितंबर 2021 कर दिया था। जिन लोगों के दस्तावेज़ 1 फरवरी, 2020 को समाप्त हो रहे हैं, या 30 तारीख को समाप्त होने वाले हैं, उन्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है।सरकार ने इन लोगों के लिए 30 सितंबर तक का समय मान्य किया है। सितंबर से पहले आपके दस्तावेज़ की समय सीमा समाप्त होने पर भी आपको कोई जुर्माना नहीं देना होगा।

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