राशन कार्ड वालों के लिए सरकार ने लिया यह बड़ा फैसला,जानिए

खाद्य कानून के तहत लाभार्थियों को सही मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. केंद्र सरकार ने राशन की…

खाद्य कानून के तहत लाभार्थियों को सही मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. केंद्र सरकार ने राशन की दुकानों पर इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल उपकरणों को इलेक्ट्रॉनिक तराजू के साथ जोड़े जाने को बढ़ावा देने के लिए खाद्य सुरक्षा कानून नियमों में संशोधन कर दिया है. सरकार ने लाभार्थियों के लिए अनाज तोलते समय राशन की दुकानों में पारदर्शिता बढ़ाने और नुकसान को रोकने के उद्देश्य से यह कदम उठाया है. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सरकार देश के करीब 80 करोड़ लोगो की प्रति व्यक्ति, प्रति माह 5 किलो गेहूं और चावल कमश: 2/3 रूपये प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर प्रदान कर रही है.

एक अधिकारिक बयान के अनुसार, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने एनएफएसए 2013 के तहत लाभार्थियों को उल्टी पात्रता के अनुसार सब्सिडी वाले खाद्य का वितरण सही मात्रा में वितरण सुनिश्चित करने के लिए 18 जून 2021 को एक अधिसूचना जारी की सरकार ने कहा कि ईपीओएस उपकरणों का उचित तरीके से संचालित करने वाले राज्यों को प्रोत्साहित करने और 17:00 रूपये प्रति क्विंटल के अतिरिक्त मुनाफे से बचत को बढ़ावा देने के लिए खाद्य सुरक्षा 2015 के अप नियम के नियम 7 में संशोधन किया है.

बयान में कहा गया,पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस की खरीद,संचालन ओर रखरआव की लागत के लिए प्रदान किए गए अतिरिक्त माजिन से किसी भी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश द्वारा अर्जित कोई भी बच्चा कि यदि होती है, तो इसे इलेक्ट्रॉनिक तोल तराजू की खरीद, संचालन एवं रखरखाव के साथ दोनों के एकीकरण के लिए उपयोग में लाया जा सकता है.