अगर आपके पास फटा हुआ पुराना नोट है तो अब आप उसे आसानी से बदल सकते हैं। फटे नोट को बदलने के लिए कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। आप अपने नजदीकी बैंक शाखा में जाकर फटे पुराने नोटों को बदलवा सकते हैं। आरबीआई की गाइडलाइंस के मुताबिक अगर कोई बैंक आपके फटे पुराने नोटों को बदलने से मना करता है तो आरबीआई की तरफ से उस बैंक के खिलाफ जुर्माने के साथ सख्त कार्रवाई की जा सकती है। फटे पुराने नोट बदलने के मामले में आप बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं.
फटे नोट को अब बैंक बदलेगा
आरबीआई ने अपने नए नियमों में कहा है कि फटे नोट अब बैंक बदल सकते हैं और बदलने से कोई मना नहीं कर सकता. अगर आपके पास टेप अटका हुआ है या फटा हुआ नोट है और आप उनका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो आरबीआई ने उन्हें बदलने के नियम बनाए हैं। दरअसल, फटा हुआ नोट किसी काम का नहीं होता और इसे कोई नहीं लेता। ऐसे में लोगों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।
बैंक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी
आरबीआई का कहना है कि ऐसे नोट किसी भी बैंक में जाकर बदले जा सकते हैं। इसके साथ ही आरबीआई ने यह भी कहा कि कोई भी बैंक नोट बदलने से मना नहीं कर रहा है. केंद्रीय बैंक के दिशा-निर्देशों के मुताबिक अगर बैंक ऐसा करने से मना करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
नोट बदलने की शर्तें
बता दें कि फटे नोट को किसी भी बैंक में जाकर बदला जा सकता है, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें हैं। नोट जितना खराब होगा, उसका मूल्य उतना ही कम होगा। यदि किसी व्यक्ति के पास 20 से अधिक खराब नोट हैं और कुल राशि 5000 रुपये से अधिक है, तो लेनदेन शुल्क लिया जाएगा। इसके साथ ही नोट बदलते समय सुरक्षा चिन्ह अवश्य देखा जाना चाहिए। अन्यथा आपका नोट नहीं बदला जाएगा।