RBI ने ओला पर लगाया 1.5 करोड़ रुपये से ज्यादा का जुर्माना, जानिए क्या है पूरा मामला?

भारतीय रिजर्व बैंक ने ओला फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पर 1.67 करोड़ रुपये का भारी जुर्माना लगाया है। RBI ने कहा कि, प्रीपेड भुगतान प्रणाली और अपने ग्राहक को जानो नियमों से संबंधित प्रावधानों का पालन न करने के लिए जुर्माना लगाया गया था। आपको बता दें कि ओला फाइनेंशियल सर्विसेज ओला की सब्सिडियरी है, जो ऐप बेस्ड कैब सर्विस मुहैया कराती है। यह टू-व्हीलर और फोर-व्हीलर के अलावा पर्सनल लोन भी देती है।

नोटिस भेजने से पहले पूछा गया था ये सवाल
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के एक बयान में कहा गया है कि जांच से पता चला है कि ओला फाइनेंशियल सर्विसेज केवाईसी के लिए निर्धारित नियमों का पालन नहीं कर रही थी। केंद्रीय बैंक के मुताबिक, कंपनी को पहले भी इस संबंध में एक नोटिस भेजा गया था और पूछा गया था कि निर्देशों का पालन न करने पर उसे दंडित क्यों न किया जाए।

RBI के नियमों का पालन करने में विफलता
आरबीआई ने कहा कि कंपनी के जवाब पर विचार करने के बाद यह निष्कर्ष निकला कि वह निर्देशों का पालन करने में विफल रही है और ओला पर जुर्माना लगाने की जरूरत है। केंद्रीय बैंक ने कहा कि नियामक अनुपालन में कमियों के लिए कार्रवाई की गई है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ओला फाइनेंशियल सर्विसेज अपने ग्राहकों के साथ किसी भी लेनदेन की वैधता पर सवाल नहीं उठाती है।

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