सूरत में आगामी त्योहारों, जन्माष्टमी, गणेश उत्सव को पुलिस दिशा-निर्देश घोषित किया गया है। मटकीफोड कार्यक्रम पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा और गणेश विर्सजन और मूर्तियों की स्थापना के संबंध में नियम लागू कर दिए गए हैं। राज्य सरकार ने गणेश उत्सव के दौरान रात के कर्फ्यू में ढील सहित गणेश उत्सव के लिए दिशा-निर्देशों की घोषणा की थी।
राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार, सूरत नगर निगम ने भी कोरोना गाइडलाइन के कार्यान्वयन और पुलिस आयुक्त की घोषणा के साथ गणेश प्रतिमाओं को नष्ट करने की सुविधा के लिए सात क्षेत्रों में कुल अठारह कृत्रिम झीलों का निर्माण करने का निर्णय लिया है।
गौरतलब है कि जन्माष्टमी और गणेशोत्सव के मौके पर राज्य सरकार ने अहम फैसला लिया है. कोर कमेटी की बैठक में राज्य सरकार ने कुछ अहम फैसले लिए हैं. सबसे पहले अगर जन्माष्टमी पर्व की बात करें तो जन्माष्टमी की रात 30 अगस्त यानी 8 महानगरों में रात के कर्फ्यू में 2 घंटे और ढील दी गई है. यानी रात के कर्फ्यू में 8 महानगरों में रात 11 बजे के बजाय रात 1 बजे तक ढील दी जाएगी।