हमारे देश में दिन-ब-दिन गैंग रेप के केस बढ़ते जा रहे हैं। और थोड़े दिन की बात करें तो नाबालिगों के साथ गैंगरेप के मामले सबसे ज्यादा सामने आए हैं। हाल ही में बूंदी में 23 दिसंबर को हुए नाबालिग से गैंगरेप और हत्या के मामले में दो लोगों को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। जबकि तीसरा आरोपी नाबालिक है जिसको कोर्ट ने बाल सुधार गृह भेज देने का आदेश जारी किया है।
इस केस में प्रदेश सरकार ने विशेष वकील की नियुक्ति की थी। राजस्थान के बूंदी में 23 दिसंबर 2021 को 15 साल की आदिवासी गरीब नाबालिक लड़की के साथ गैंगरेप को अंजाम देने के बाद पत्थर से कुचल कर उसकी हत्या कर दी गई थी। देहाती राक्षसों ने पहले किशोरी के साथ बलात्कार किया और फिर उसका गढ़ाकोटा और उसे मार दिया।
नाबालिक अपने बचाव के लिए विरोध कर रही थी उसी दौरान इस जवानों ने नाबालिक का शरीर नोच डाला। यह राक्षस ने पहले मासूम को अपहरण कर जंगल में ले गए और वहां गैंग रेप किया फिर उसका गला घोट कर उसे पत्थर से कुचल दिया और घसीटते हुए गहरे जंगल में फेंक दिया।
कोर्ट की बात करें तो इस पूरे मामले में 22 गवाह और 79 सबूत एकत्रित किए गए थे। जो कोर्ट के समक्ष पेश किए थे। सरकारी अधिवक्ता स्पेशल महावीर सिंह किशन रावत ने पूरे मामले में पैरवी की थी जिसके बाद इन दोनों आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई गई। गहलोत ने लिखा इस को ध्यान में रखकर हमने प्रदेश में कई नवाचार किए हैं।
सीएम ने कहा हमारी सरकार आने के बाद पोक्सो एक्ट में मामलों में 8 दोषियों को फांसी और 137 से अधिक आजीवन कारावास समेत कुल 620 से अधिक दोषियों को सजा सुनाई गई है। और हमारे राज्य में आगे से मामले सामने आए तो कोर्ट जल जल उसे सजा भी सुना आएंगी।