हरियाणा(Haryana) में एक मुस्लिम वकील ने सुबह-सुबह मस्जिदों में लगे लाउडस्पीकरों पर के शोर पर आपत्ति जताई। पानीपत(Panipat) के वकील का कहना है कि हर सुबह धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर से छात्रों की पढ़ाई बाधित होती है. इस लाउडस्पीकर को सुबह जल्दी बंद कर देना चाहिए क्योंकि अधिकांश छात्र सुबह उठकर पढ़ते हैं। कोर्ट के आदेश के साथ एडवोकेट मोहम्मद आजम खान (Mohammad Azam Khan)ने एसटी और डीसी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है.
मोहम्मद आजम ने पानीपत जिला प्रशासन से अपील की है कि हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट(Haryana Punjab High Court) के आदेश के अनुसार पानीपत के शहरी और ग्रामीण इलाकों में मस्जिदों और मंदिरों में लाउडस्पीकर का इस्तेमाल बंद किया जाए. और हाँ, यह जल्द ही किया जाना चाहिए क्योंकि कक्षा 10 और 12 सहित अन्य कक्षाओं के पेपर पूरे हरियाणा में चल रहे हैं। जिससे छात्रों को पढ़ने में परेशानी हो।
उन्होंने कहा कि सुबह जल्दी उठने से छात्रों का पठन-पाठन बाधित होता है और सुबह जल्दी शुरू होने वाले लोगों की नींद में खलल पड़ता है. जब एक नागरिक को ठीक से नींद नही आती है तो उस नागरिक का पूरा दिन खराब होता है। माननीय उच्च न्यायालय की याचिका नबर 6263 के अनुसार 22/8/19 को पंजाब और हरियाणा में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर बंद रखने के लिए विशेष आदेश जारी किए गए थे। जिसका अनुपालन फिलहाल नहीं किया जा रहा है।
वर्तमान समय में भी यह लाउडस्पीकर सुबह तीन बजे चालू होता है। परीक्षा की तैयारी करने वाले बच्चे और अस्पतालों में सो रहे मरीज जाग जाते हैं। अधिवक्ता आजम ने डीसी सुशील व एसपी शशांक सावन को ज्ञापन सौंपकर जनहित में लाउडस्पीकर का समय पर उपयोग करने की मांग की है.
यह भी मांग की है कि लाउडस्पीकरों को जल्द से जल्द बंद कर दिया जाए क्योंकि कक्षा 10 और 12 के छात्र सुबह जल्दी उठकर पढ़ने के लिए जागते हैं। इससे लोगों का अभ्यास बाधित होता है। जिस से परिणाम पर माठी असर होती है।