Fake Paneer Ban in Maharashtra: महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, नकली पनीर की बिक्री पर लगाई पूरी तरह रोक

Maharashtra Analog Paneer Ban: सार्वजनिक स्वास्थ्य को सर्वोपरि रखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में एनालॉग पनीर यानी नॉन-डेयरी पनीर के निर्माण, बिक्री, भंडारण, परिवहन…

Maharashtra Analog Paneer Ban: सार्वजनिक स्वास्थ्य को सर्वोपरि रखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में एनालॉग पनीर यानी नॉन-डेयरी पनीर के निर्माण, बिक्री, भंडारण, परिवहन (Maharashtra Analog Paneer Ban) और वितरण पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। इस महत्वपूर्ण फैसले के साथ महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ के बाद ऐसा कदम उठाने वाला देश का दूसरा राज्य बन गया है।

सप्लाई चेन पर रोक और एफडीए का सख्त आदेश
खाद्य सुरक्षा आयुक्त तुकाराम मुंढे द्वारा 30 जुलाई को जारी आदेश के अनुसार, राज्य में एनालॉग या नॉन-डेयरी पनीर की प्रोसेसिंग, पैकिंग, स्टोरेज, परिवहन, थोक और खुदरा बिक्री, तथा बिक्री के लिए पेश करने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। इसका मतलब है कि इस तरह के नकली पनीर से जुड़ी पूरी सप्लाई चेन अब प्रतिबंधित कर दी गई है।

उपभोक्ताओं को गुमराह करने पर होगी कानूनी कार्रवाई
खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई व्यक्ति या प्रतिष्ठान एनालॉग पनीर को असली डेयरी पनीर बताकर बेचता है, तो इसे उपभोक्ताओं के साथ धोखाधड़ी माना जाएगा। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, 2006 के तहत इसे एक अनुचित व्यापारिक गतिविधि करार दिया गया है, जिस पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

नियम तोड़ने पर जेल और भारी जुर्माने का प्रावधान
नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा कानून के तहत सख्त सजा का प्रावधान किया गया है। अपराध की गंभीरता को देखते हुए 6 महीने तक की जेल और 1 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। इसके अलावा, यदि असुरक्षित खाद्य पदार्थ के सेवन से किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, तो आजीवन कारावास और कम से कम 10 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान तय किया गया है।

विधानसभा में उठी थी मांग, अब मिला कड़ा संदेश
यह मुद्दा पिछले साल महाराष्ट्र विधानसभा में भी जोर-शोर से उठाया गया था, जहां विधायकों ने इस पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की पुरजोर मांग की थी। अब सरकार ने इस दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए साफ संदेश दे दिया है कि आम जनता और उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।