कांग्रेस नेता राहुल गांधी(Rahul Gandhi) की संसद की सदस्यता शुक्रवार को रद्द कर दी गई है। इस संबंध में शुक्रवार को लोकसभा सचिवालय की ओर से एक पत्र जारी किया गया है। मानहानि के एक मामले में सूरत की एक अदालत ने गुरुवार को उन्हें 2 साल की सजा सुनाई है। 2019 में राहुल गांधी ने कर्नाटक विधानसभा में मोदी सरनेम को लेकर बयान दिया था। उसने कहा- सारे चोरों का सरनेम मोदी ही क्यों है?
इस मामले में सूरत की अदालत ने Rahul Gandhi को सजा सुनाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में फैसला सुनाया था कि विधायक या सांसद जैसे जनप्रतिनिधि की सदस्यता रद्द कर दी जाएगी यदि उसे दो साल या उससे अधिक की सजा सुनाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर प्रतिनिधि सजा के खिलाफ किसी उच्च न्यायालय में अपील करता है तो यह नियम लागू नहीं होगा।
Rahul Gandhi की लोकसभा की सदस्यता छीनी गई, स्पीकर ने लिया फैसला
मोदी के उपनाम पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में दो साल की सजा पाए राहुल गांधी को एक और झटका लगा है। उन्होंने अपनी लोकसभा सदस्यता खो दी है। स्पीकर ने शुक्रवार को यह फैसला लिया है। नियम के मुताबिक, किसी भी सांसद या विधायक को दो साल या उससे ज्यादा की सजा मिलने के बाद सदस्यता गंवानी पड़ती है।