महाराष्ट्र (Maharashtra)में, पुणे(Pune) पुलिस ने शनिवार को कहा कि एक नाबालिग लड़की के साथ उसके किशोर भाई और पिता ने अलग-अलग समय पर छेड़छाड़ की, जबकि उसके दादा और रिश्तेदार उसे चिढ़ा रहे थे। पुलिस के मुताबिक पिछले पांच साल से उसके साथ दुष्कर्म कर रहे हैं। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि भारतीय दंड संहिता (IPC)की विभिन्न धाराओं के तहत कदाचार और छेड़छाड़ का मामला दर्ज किया गया है, हालांकि अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है।
उन्होंने कहा कि उनके भाई और पिता के खिलाफ पुणे के बंड गार्डन थाने में 11 साल की बच्ची से छेड़छाड़ के आरोप में आईपीसी की धारा 376 के तहत मामला दर्ज किया गया है, जबकि पीड़िता के रिश्तेदार और उसके दादा के खिलाफ छेड़खानी की धारा 354 के तहत मामला दर्ज किया गया है। अधिकारी ने कहा कि पीड़िता और उसका परिवार बिहार का रहने वाला है।
वह फिलहाल पुणे में रहता है। पुलिस इंस्पेक्टर अश्विनी सतपुते ने कहा, “घटना का पता तब चला जब लड़की ने अपने स्कूल में गुड टच एंड बैड टच’ सेशन के दौरान उसे बताया। वह पिछले पांच साल से इससे जूझ रही हैं। शिकायत का हवाला देते हुए सतपुते ने कहा कि पिता ने 2017 में अपनी बेटी का यौन उत्पीड़न करना शुरू किया और तब से वह बिहार में रह रहा है।
उन्होंने कहा, “लड़की के बड़े भाई ने नवंबर 2020 के आसपास उसका यौन उत्पीड़न करना शुरू कर दिया। उसके दादा और दूर के रिश्तेदार उसे चिढ़ा रहे थे।” सतपुते ने कहा, “सभी घटनाएं अलग-अलग समय पर हुईं और यह सामूहिक बलात्कार का मामला नहीं है क्योंकि आरोपी एक-दूसरे की गतिविधियों से अवगत नहीं हैं।” उन्होंने कहा कि यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम की धाराओं को भी मामले में जोड़ा जाएगा।