ड्राइविंग लाइसेंस सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज में से एक है.इसके बिना आप सड़को पर वाहन नहीं चला सकते हे.अगर चलाते हे तो आपको निर्धारित जुर्माना अदा करना पड़ेगा.अक्सर ऐसा होता है की लाइसेंस कही गिर जाता हे या फिर कही गुम हो जाता हे,जिसमे हमे परेशानी का सामना करना पड़ता है. यहा सवाल ये उठता है की लाइसेंस के गुम हो जाने पर इसे दोबारा कैसे हासिल किया जा सकता है.अगर आपके मन में भी ये सवाल हे तो आपके इस सवाल का जवाब आज हम आपको देने जा रहे हे.
ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस खो जाने या फिर इसके डेमेज हो जाने पर आप डुप्लीकेट लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हे.डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस को ऑनलाइन और ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हैं.
सबसे पहले स्टेट परिवहन विभाग की वेबसाइट पर जाएं. यहां पर मांगी हुई डिटेल्स इंटर करें और LLD फॉर्म को भरे.फॉर्म भरने के बाद इसका प्रिंट आउट लें लें.अब अपने सभी जरूरी डॉक्युमेंट्स को अटैच कर दें.इतना करने के बाद अब आपको यह फॉर्म ओर अपने अपने डॉक्युमेंट्स आरटीओ में सबमिट कराने होंगे.ये ऑनलाइन भी सबमिट लिए जा सकते हैं.ड्राइविंग लाइसेंस की ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी होने के 30 दिन के बाद डुप्लिकेट ड्राइविंग लाइसेंस पोस्ट के जरिए आपके एड्रेस पर आ जाएगा.
डुप्लिकेट ड्राइविंग लाइसेंस को ऑफलाइन करने के बाद जिस आरटीओ की तरफ से आपको ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस इश्यू किया गया था,आपको वहां जाना होगा. यहां आपको एलएलडी फॉर्म लेकर इसे सबमिट करना होगा.इस फॉर्म के साथ आपको निधारित फीस देनी होगी.इस पूरी पक्रिया के बाद आपको 30 दिनों में डुप्लिकेट ड्राइविंग लाइसेंस पोस्ट के जरिए आपके एड्रेस पर आ जाएगा.