अगर आपने अभी तक अपने आधार कार्ड को अपने पैन कार्ड से लिंक नहीं किया है तो इससे तुरंत करा ले। क्योंकि ऐसा न करने पर आपकी लेनदेन पर गंभीर असर पड़ सकता है ओर शायद आपको काफी आर्थिक नुकसान भी सहना पड़े। इसके लिए आपके पास करीब 2 हफ्ते का समय बचा है। अगर इस दौरान भी आप दोनों दस्तावेज लिंक नहीं करते तो बड़ा नुकसान उठाने के लिए तैयार रहें।
आयकर विभाग में आधार को पैन कार्ड से लिंक करने की आखिरी तारीख 30 जून दी है। नियमों के मुताबिक अगर इस तारीख तक आधार को पैन कार्ड के साथ लिंक नहीं किया जाता तो पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। ऐसी स्थिति में ना केवल आप पर जुर्माना पड़ेगा, साथी वह सभी काम भी ठप हो जाएगा जिसके लिए पेन की जरूरत होती है।
समयसीमा में पैन को आधार से लिंक नहीं कराया तो 50,000 या अधिक के बैंकिंग लेनदेन पर निवेशकों को 10,000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। पेन निष्क्रिय होने पर बैंक दोगुना टीडीएस काट सकता है, जिसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा।
आधार ओर पैन को लिंक करने के लिए सबसे पहले इनकमटैक्स विभाग की वेबसाइट पर जाए। इसके बाद आपको बाई और लिंक आधार का विकल्प दिखेगा। इस लिंक पर क्लिक करने पर एक नया पेज खुलेगा जहां लिंक आधार का विकल्प होगा। ईसी पेज पर आपको सबसे ऊपर क्लिक हीरे का विकल्प मिलेगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपसे आपका पैन नंबर और आधार नंबर पूछा जाएगा। इसके बाद आपको व्यू लिंक आधार स्टेटस बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद यदि आपका पैन कार्ड आपके आधार कार्ड से लिंक हो गया होगा तो ‘Your pan is linked to aadhar number’ का मेसेज हरे टीका के साथ मिलेगा। इस तरह आप आसानी से पता कर सकते हैं कि आपका पैन कार्ड आधार से लिंक हुआ है या नहीं।